एसिड हमला पीड़िता निशामणि के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट से राहत की खबर
गुवाहाटी
एसिड हमला पीड़िता निशामणि के लिए करीब एक साल बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट की ओर से राहत की खबर आई है| अधिवक्ता निशामणि बोरा को 1 लाख की बकाया मुआवजा राशि सौंपने का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है| डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को यह राशि 7 दिन के अंदर निशामणि को सौंपने का निर्देश हुआ है| निशामणि पर हुए एसिड हमले की घटना को एक साल बीत चुका है| यह हमला इतना भयानक था कि न केवल इसने उसके चेहरे को नष्ट कर दिया बल्कि उसका करियर भी बर्बाद हो गया|
बोरा द्वारा दाखिल लेख आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को Central Victim Compensation Fund Scheme Guidelines (2015) के तर्ज पर मुआवजा राशि 7 दिन के अंदर सौंपने का निर्देश दिया है|
एसिड हमले की शिकार होने के बाद निशामणि बोरा का गुवाहाटी और हैदराबाद में कई बार ऑपरेशन कराया गया| यहाँ तक ही इस हमले में उसने अपनी आँखों की रौशनी तक खो दिया है|
इससे पहले डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने हमले की पीड़िता को 2 लाख का मुआवजा दिया था| हालांकि यह मुआवजा भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय पर नहीं दिया गया| बोरा के खुद एक अधिवक्ता होने के बावजूद उनका मामला लंबा खींचता रहा|
कोर्ट में आवेदन दाखिल करने वाले दूसरे आवेदक, नार्थ ईस्ट नेटवर्क नामक महिला अधिकार संस्था ने अपील कि है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए राज्य के प्राइवेट अस्पताल भी एसिड हमले के शिकार लोगों का निःशुल्क इलाज करे|